दिल्ली में मास्क न पहनने पर लोगों को 10 घंटे के लिए भेजा जा रहा जेल? जानें वायरल वीडियो का सच
क्या हो रहा है वायरल : सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस और प्रशासन का अमला एक शख्स को गिरफ्तार कर जबरदस्ती वाहन में बैठाता दिख रहा है।
In delhi, going w/o mask, 10 hours in Jail. To be followed in other states also.
— VaidyVoice (@Vaidyvoice) November 23, 2020
( WA message). pic.twitter.com/CMO1D3WWS9
वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स को मास्क न पहनने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। वीडियो के साथ शेयर किए जा रहे मैसेज में दावा है कि दिल्ली में मास्क न पहनने पर लोगों को 10 घंटे जेल में रखा जा रहा है। जल्द ही मुंबई और हैदराबाद में भी यही नियम लागू होने वाला है।
और सच क्या है ?
- वायरल वीडियो के की-फ्रेम को गूगल पर रिवर्स सर्च करने से हमें News18 के यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो मिला। कैप्शन से पता चलता है कि वीडियो दिल्ली नहीं, बल्कि उज्जैन का है।
- साफ है कि मध्यप्रदेश के वीडियो को दिल्ली का बताकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो के साथ वायरल हो रहे मैसेज में ये भी दावा किया गया है कि दिल्ली में मास्क पहनने पर 10 घंटे जेल में रखे जाने का प्रावधान है। पड़ताल के अगले फेज में हमने इसी दावे की पड़ताल की।
- दैनिक भास्कर की उज्जैन, गुना, शिवपुरी जिले की कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि मध्यप्रदेश में मास्क न पहनने वालों को 10 घंटे तक खुली जेल में रखा जा रहा है। इंटरनेट पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि दिल्ली में मास्क न पहनने पर 10 घंटे की जेल का प्रावधान है।
- पड़ताल के दौरान हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 19 नवंबर का सोशल मीडिया पोस्ट मिला। इससे पता चलता है कि दिल्ली में मास्क पहनने पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। पोस्ट में 10 घंटे की जेल का कहीं जिक्र नहीं है।
Met Hon’ble LG. Briefed him about the corona situation in Delhi. We agreed that to create effective deterrent so that people don’t omit wearing masks, we need to increase fine from the present Rs 500 to Rs 2000.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 19, 2020
- साफ है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा फेक है कि दिल्ली में मास्क न पहनने पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
Comments